स्कॉलरशिप के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं

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स्कॉलरशिप के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं

लखनऊ : स्कॉलरशिप आवेदन के लिए अब आधार नंबर अनिवार्य नहीं होगा। यह निर्देश 21 अक्टूबर को समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी किया गया है।

यह निर्देश हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए लिया गया है। हालांकि, जानकारों के मुताबिक आधार नंबर की अनिवार्यता लागू करने के बाद से फर्जी तरीके से स्कॉलरिशप हड़पने वालों के मंसूबों पर पानी फिर गया था। समाज कल्याण विभाग के निदेशक सुरेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि शासन से जारी निर्देशों में आधार नंबर की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

सूत्रों के मुताबिक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में करीब 99 फीसदी युवाओं (18 से 30 साल) का आधार नंबर जारी कर दिया गया है। ऐसे में जो शिक्षण संस्थाएं और स्टूडेंट्स आधार की अनिवार्यता पर सवाल खड़े कर रहे थे वे कहीं न कहीं संदिग्ध थे। उनका मकसद स्कॉलरशिप की आड़ में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना था। पिछले दो तीन वर्षों के दौरान लखनऊ समेत कई शिक्षण संस्थाओं पर स्कॉलरशिप फर्जीवाड़े के तहत एफआईआर तक दर्ज की जा चुकी है।

स्कॉलराशिप के लिए स्टूडेंट्स बिना आधार नंबर दिए ही स्कॉलरशिप का आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए स्कॉलरशिप की ऑनलाइन वेबसाइट पर भी संसोधन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी डीएम और जिला समाज कल्याण अधिकारियों को कॉपी भेज दी गई है।


अब दिव्यांगों की बनेगी यूनीक आईडी, केन्द्र सरकार ने वेबसाइट पर दिया विशेष लिंक

देश के दिव्यांगों की विशिष्ट पहचान के लिए अब आधार कार्ड की तरह दिव्यांग यूनीक कार्ड बनेगा। इसके लिए केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन के लिए विशेष लिंक दे दिया है। अब दिव्यांगों को बार बार अस्पताल व चिकित्सा विभाग के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वेबसाइट पर जारी किए विशेष लिंक पर आवेदन र कोई भी यूनीक आईडी बनवा सकता है।

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर यूनीक डिसएबिलिटी आईडी नामक लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने पर यूनीक आईडी का आवेदन स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसमें तीन तरह के फॉर्म भरने होंगे। पहले फार्म में व्यक्तिगत जानकारी दर्ज कर आधार कार्ड से जोडऩा होगा। दूसरे फार्म में विकलांगता का प्रकार व स्थिति दर्ज करनी होगी। अगर विकलांग प्रमाण पत्र है, तो संलग्न करना होगा और अगर प्रमाण पत्र नहीं है, तो नया बनाने के लिए भी ऑनलान ही आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा तीसरे फार्म में विकलांग को लिखना होगा कि अभी क्या कर रहा है, छात्र है या नौकरी, व्यवसाय के बारे में जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। कुछ दिन बाद यूनीक कार्ड बन आ जाएगा।