शिक्षकों को नहीं मिला परिलाभ

Education Shiksha Vibhag

शिक्षा विभाग डेढ़ साल से नहीं मान रहा न्यायालय के आदेश

तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पातेय वेतन पर पदोन्नति का मामला

राजसमंद। शिक्षा विभाग द्वारा कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने का मामला सामने आया है। आदेश से प्रभावित शिक्षक  (teachers) कोर्ट के आदेश लेकर विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। मामला तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पातेय वेतन पर पदोन्नति का है। शिक्षक लालू प्रसाद, मुरारी लाल, अशोक, पप्पूराम, हरिकेश आदि ने बताया कि द्वितीय श्रेणी शिक्षक डीपीसी सत्र २००८-०९ में विभाग द्वारा प्रदेश के लगभग २५ हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों को पातेय वेतन पर पदोन्नति दी गई, लेकिन न तो स्थायी वरीयता दी और न ही कोई आर्थिक लाभ दिया। ऐसे में पातेय वेतन शिक्षकों ने उच्च न्यायालय में एसबी सिबिल याचिका दायर की। शिक्षकों ने बताया कि याचिका का फैसला एक जून २०१६ को शिक्षकों के पक्ष में आ गया, लेकिन उसके बावजूद आजतक विभाग ने शिक्षकों को वरीयता या आर्थिक लाभ नहीं दिया। जिससे शिक्षक विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।

उपनिदेशक के आदेश भी ताक पर

आदेश के बाद २५ नवम्बर २०१६ को शिक्षा उपनिदेशक माध्यमिक उदयपुर ने याचिका का हवाला देकर सभी जिम्मेदारों को आदेश की पालना कर १५ दिनों में रिपोर्ट देने को कहा था, लेकिन कोर्ट के साथ ही जिम्मेदारों ने अधिकारियों के आदेशों की भी पालना नहीं की।

जल्द भुगतान करवा दिया जाएगा

ऐसे कोई आदेश हुए हैं मेरी जानकारी में नहीं था, जिनके मामले हैं वह आदेश की कॉपी दे दें, हम उनकाा एरियर आदि का काम करवा देंगे।

-रत कुमार जोशी, जिला शिक्षाधिकारी (माध्यमिक), राजसमंद