जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन करें
जयपुर. राज्य के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के अध्यक्ष के रिक्त पड़े 09 पदों के लिए आवेदन मांगे गए है। आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 30 दिसंबर हैं।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि बांसवाड़ा, सिरोही, जोधपुर प्रथम, जोधपुर द्वितीय, झालावाड़, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, टोंक एवं भरतपुर में पद रिक्त है।
उन्होने बताया बताया कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के अध्यक्ष पद के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार, जो वर्तमान में जिला न्यायाधीश है, या रह चुके हैं, या जिला न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले पात्र होंगे।
उन्होंने बताया कि सेवारत जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी को अपना आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप में उच्च न्यायालय के माध्यम से ही अग्रेशित करना होगा।
सेवानिवृत जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी या जो जिला न्यायाधीश होने के लिए अर्हता रखते हैं, वे अपने आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप में सीधे ही रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के कार्यालय में भिजवा सकते हैं। आवश्यकतानुसार पदों की संख्या घटाई-बढ़ाई जा सकती हैं, एवं पदस्थापन के स्थान में बदलाव किया जा सकता हैं। नियुक्ति गठित चयन समिति की अभिशंषा पर राज्य सरकार की ओर से की जा सकेगी।