प्ले स्कूल : उम्र तीन साल से कम तो नहीं होगा दाखिला

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प्ले स्कूल : उम्र तीन साल से कम तो नहीं होगा दाखिला

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जारी किए निर्देश, बिना मान्यता के नहीं चलेंगे प्ले स्कूल

प्ले स्कूल अब तीन साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला नहीं ले सकेंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीआर) ने दाखिले की सीमा निर्धारित की दी है। आयोग ने साफ किया है कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र तीन साल से कम हो, उसका दाखिला प्ले स्कूल में नहीं लिया जा सकेगा।

दाखिले के लिए कोई इंटरव्यू नहीं

प्ले स्कूलों में होने रही मनमानी की शिकायतों के बाद ये निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने साफ किया है कि इन प्ले-स्कूल में बच्चों के दाखिले के लिए माता-पिता का किसी तरह का साक्षात्कार नहीं होगा और दाखिले के एक महीने के भीतर पीटीएम का आयोजन करना होगा। बच्चों को किसी तरह का शारीरिक या मानसिक दंड देना अपराध माना जाएगा।

तीन से चार घंटे तक तो खुले

कोई भी प्ले स्कूल संबंधित प्रशासन की ओर से तय सीमा के भीतर ही फीस लेगा। फीस मासिक या त्रैमासिक ही ली जाएगी। प्ले स्कूल को तीन से चार घंटे तक खुले रहना जरूरी है तथा बच्चे की सेहत का ख्याल रखने के लिए सभी बुनियादी चिकित्सीय प्रबंध होना चाहिए। उसने प्ले स्कूलों में आवेदन, पंजीकरण, हाजिरी, शुल्क से संबंधित शर्तें भी तय की हैं।

बिना मान्यता के नहीं चलेंगे

प्ले स्कूलों में होने रही मनमानी की शिकायतों के बाद ये निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने साफ किया है कि कोई भी प्ले और प्री-स्कूल बिना मान्यता के नहीं चलाया जा सकेगा और वहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों की पुलिस जांच और न्यूनतम योग्यता तय होगी। हर 20 बच्चों पर एक शिक्षक-शिक्षिका होंगे। हर 20 बच्चे पर देखभाल करने वाले एक सहायक-सहायिका होने चाहिए, इमारत में चाहरदीवारी होनी चाहिए और इसमें वेंटिलेशन, बच्चों के लिए आराम कक्ष, दिव्यांग बच्चों के अनुकूल शौचालय, बच्चों के नहाने के लिए साबुन व तौलिया, साफ पानी, सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन की व्यवस्था और समय-समय पर कीटनाशक का छिड़काव होना चाहिए।