प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने जारी किए आदेश, शिक्षकों को न लगाएं अन्य कार्यो में

Education Shiksha Vibhag

बीकानेर। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के शिक्षा के अधिकार से संबंधित विभिन्न सिफारिशें लागू करने के निर्णय के आधार पर दिए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक (Director) ने राज्य के सभी जिला कलक्टरों के नाम आदेश जारी कर आरटीई की धारा २७ के तहत शिक्षकों से शिक्षण के अतिरिक्त कार्य नहीं करवाने निर्देश दिए हैं, ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। यह आदेश राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के शिक्षा के अधिकार से संबंधित विभिन्न सिफारिशें लागू करने के निर्णय के आधार पर दिए गए हैं।

आयोग ने दी हिदायत

हालांकि इन आदेशों की प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के स्तर पर ही पालना नहीं हो रही है। यहां आरटीई अनुभाग में शिक्षक ही कार्यरत हैं। आयोग ने यह भी हिदायत दी है कि शिक्षकों को 10 वर्षीय जनगणना, विभीषिका राहत, तत्कालिक निर्वाचन के कार्य में लगाया जा सकता है। निर्वाचन का आशय मतदाती सूची तैयार करने जैसे काम में वर्षभर काम करवाना नहीं है।

गैर शैक्षणिक कार्य में पद स्वीकृत

जहां गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षक का पद स्वीकृत है, वहां शिक्षक अन्य कार्य कर सकता है और उसे वेतन उसी पद से मिले। शिक्षक का वेतन स्कूल से उठाया जाए और कार्य अन्यत्र करे, ऐसी स्वीकृति नहीं है। निदेशालय में कई शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं, जहां वे काम करते हैं। शिक्षक निदेशालय में कार्यरत और स्कूल से वेतन उठाते हैं, तो यह गलत है।

-किसन लाल, अनुभाग अधिकारी, प्रा.शि.नि. बीकानेर