शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों में नहीं लगाया जाए

shikshan kaary

बीकानेर। राज्‍य सरकार ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में राज्‍य के किसी भी शिक्षक को गैर शिक्षण कार्यों में नहीं लगाए जाने के आदेश दिए हैं और सभी राजकीय विभागों को निर्देश दिया गया है कि इन आदेशों का कठोरता से पालन किया जाए।

मुख्‍य सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि नि:शुल्‍क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत धारा 27 में वर्णित कार्यों से इतर गैर शिक्षण कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाए जाने का प्रावधान है। शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों में लगाए जाने से शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। इस बारे में राज्‍य सरकार की ओर से पूर्व भी आदेश जारी किए जा चुके हैं।

मुख्‍य सचिव ने बताया कि शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों में लगाए जाने के प्रकरण सरकार को शिक्षक संगठनों की ओर से प्राप्‍त हुए हैं, ऐसे में पूर्व में जारी किए गए आदेशों के साथ कोविड-19 के संदर्भ में जारी राजकीय आदेशों के अतिरिक्‍त अन्‍य शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाए जाने और इन आदेशों का कड़ाई से पालन करने की ताकीद की गई है।

ज्ञातव्‍य है कि पिछले कुछ समय से शिक्षकों की ड्यूटी केन्‍द्र एवं राज्‍य सरकार के विभिन्‍न विभागों द्वारा गैर शिक्षण कार्यों में धड़ल्‍ले से लगाई जा रही है। शिक्षकों और शिक्षक संगठनों में इसे लेकर खासा रोष बना हुआ था। पिछले दिनों राज्‍य के शिक्षा मंत्री ने भी ऐसे एक आदेश को रद्द कर शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्य की ड्यूटी से मुक्‍त कराया था। अब राज्‍य सरकार ने एक बार फिर आदेश जारी कर स्‍पष्‍ट कर दिया है कि राज्‍य सरकार की ओर से कोविड-19 महामारी के संदर्भ में जारी निर्देशों और आदेशों के अतिरिक्‍त किसी अन्‍य गैर शिक्षण कार्य में शिक्षकों को नहीं झोंका जाए।