बीकानेर। कोरोना महामारी के दौरान स्कूलें बंद होने के दौरान निजी विद्यालयों को अपने छात्रों से फीस वसूली नहीं करने के आदेश दिए हैं। पूर्व में यह आदेश तीन महीने की अवधि यानी तीस जून तक के लिए थे, अब इन आदेशों को तब तक बढ़ा दिया गया है, जब तक स्कूल वापस खुल न जाएं।
अपने एक आदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त सभी गैर सरकारी विद्यालयों को आदेश दिया है कि अध्ययनरत विद्यार्थियों अथवा अभिभावकों से 15 मार्च के बाद बकाया कोई भी शुल्क, वर्तमान में लागू कोई भी फीस तथा अग्रिम फीस भुगतान को पूर्व में एक आदेश के जरिए तीन माह तक स्थगित किया गया था, अब इस अवधि को राज्य सरकार के निर्देश पर बढ़ाकर तब तक वसूली पर रोक लगा दी गई है, जब तक विद्यालय बंद रहेंगे।
इस अवधि में फीस नहीं जमा कराने वाले किसी भी विद्यार्थी का निजी विद्यालय नाम नहीं काट सकेंगे।