RAS 2016 में सिलेक्शन पर रोक, तीसरी बार आएगा प्री का रिजल्ट, हाईकोर्ट का आदेश
जयपुर/अजमेर। हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती प्रक्रिया- RAS 2016 की चयन प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए इसकी प्री-परीक्षा का रिजल्ट दोबारा से जारी करने के आदेश दिए हैं। आरपीएससी द्वारा गुर्जर सहित 5 जातियों को प्रस्तावित किए गए एसबीसी आरक्षण मामले में कोर्ट द्वारा पहले दिए गए आदेश नहीं मानने पर यह निर्णय दिया है। कोर्ट ने आरपीएससी अफसरों पर भी कार्रवाई करने को कहा है। बता दें कि 703 पदों के लिए हुई प्री-परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों के 2 अगस्त से साक्षात्कार चल रहे हैं। 800 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू हो चुके हैं। आरपीएससी ने अब इन्हें रोक दिया। अगर प्री-परीक्षा का अब संशोधित रिजल्ट जारी होता है तो तीसरी बार रिजल्ट जारी होगा।
दो बार प्री, दो बार मेन्स का रिजल्ट
- 28 अगस्त 2016 को हुई थी आरएएस प्री
- 3,03,721 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी
- 15 नवंबर 2016 को प्री का परिणाम जारी
- 11,046 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र
- 1 दिसंबर 2016 को फिर परिणाम जारी
- 4592 और अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र
- 27 और 28 मार्च 2017 को मुख्य परीक्षा हुई
- 15500 अभ्यर्थी शामिल हुए
- 25 जून 2017 को मुख्य परीक्षा का परिणाम
- 1792 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए सफल
- 2 अगस्त से साक्षात्कार प्रक्रिया जारी, 15 सितंबर तक चलने थे
- 800 इंटरव्यू हो चुके, अब स्थगित
रोक के बावजूद दिया एसबीसी आरक्षण, इसी कारण रोकी गई चयन प्रक्रिया
न्यायाधीश एसपी शर्मा ने निधि व 18 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आरपीएससी ने कोर्ट के निर्देशों की अवमानना की। हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2016 को गुर्जर सहित 5 जातियों को एसबीसी में 5% आरक्षण देने वाले अधिनियम-2015 को रद्द किया था। इस भर्ती में भी आदेश का पालन होना था।
आरपीएससी ने आरएएस प्री का पहले 15 नवंबर, फिर एक दिसंबर 2016 को संशोधित परिणाम जारी किया, लेकिन आदेश नहीं माना। संशोधित परिणाम में एसबीसी के लिए अलग कटऑफ बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी चयनित अभ्यर्थियों की याचिका पर 9 मई 2017 को सुनवाई की और उन्हें तदर्थ नियुक्तियां देने का निर्देश दिया, लेकिन एसबीसी में नियुक्ति नहीं देने को कहा था।