स्कूल शिक्षा मंत्री ने दो उपाधि, सह विषय और माध्यमिक शिक्षक (अंग्रेजी) पदों के संबंध में निकाला निराकरण का फॉर्मूला

स्कूल शिक्षा मंत्री ने दो उपाधि, सह विषय और माध्यमिक शिक्षक (अंग्रेजी) पदों के संबंध में निकाला निराकरण का फॉर्मूला
स्कूल शिक्षा मंत्री ने दो उपाधि, सह विषय और माध्यमिक शिक्षक (अंग्रेजी) पदों के संबंध में निकाला निराकरण का फॉर्मूला

भोपाल. मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा-2018 के अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। उनके तमाम तरह के विचाराधीन प्रकरणों पर सुझाव देने के लिए 21 मार्च को गठित लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) के अधिकारियों की तीन सदस्यीय समिति ने रिपोर्ट दे दी है, जिस पर शासन ने बिना देरी त्वरित कई अहम निर्णय ले लिए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने अभ्यर्थी हित में एक ही साल में दो उपाधि यानी दोहरे डिग्रीधारी, सह विषय और माध्यमिक शिक्षक (अंग्रेजी) के पदों के संबंध में निराकरण का फॉर्मूला लागू किया है, जिसका फायदा बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को होगा।

आप भी समझें विभाग की ओर से ईजाद किया गया फॉर्मूला
एक सत्र में दो उपाधि से संबंधित प्रकरणों में निर्णय लिया गया है कि एक डिग्री स्वाध्यायी या पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा से और दूसरी डिग्री नियमित होने की स्थिति को मान्य किया जाएगा। इसके अलावा दोनों डिग्री स्वाध्यायी या पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा से होने की स्थिति में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। परीक्षा में एटीकेटी के कारण एक सत्र में दो नियमित डिग्रियां अर्जित होना परिलक्षित हो रहा है किन्तु ऐसी स्थिति, एटीकेटी की अंकसूची में अंकित सत्र या वर्ष के कारण हो रही है, तो ऐसे प्रकरणों को भी मान्य किया जाएगा। उधर, विश्वविद्यालयों द्वारा सत्र विलम्ब से सम्पन्न होने या सत्र शून्य घोषित होने के कारण परीक्षा देरी से होने की स्थिति में दो नियमित डिग्री के एक ही वर्ष में दर्शित होने की स्थिति में प्रकरणवार विचार कर गुण-दोष के आधार पर निर्णय के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी को अधिकृत किया है। अन्य कोई प्रकरण उदभूत होने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी गुण-दोष के आधार पर निर्णय कर सकेंगे।

उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा विषयवार होगी
हाईस्कूल या उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य के लिए नियोजित किए जाने वाले उच्च माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। पात्रता परीक्षा हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, जीव विज्ञान (वनस्पति विज्ञान / प्राणीविज्ञान), भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थ शास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र, कृषि, वाणिज्य एवं गृह विज्ञान विषय में आयोजित होगी। आवेदक को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट 5 में उल्लेखित विषयों के सहविषय में स्नातकोत्तर योग्यता इस शर्त के साथ मान्य होगी कि संबंधित द्वारा स्नातक स्तर पर विज्ञापित मूल विषय में योग्यता अर्जित की हो। साथ ही माध्यमिक शिक्षक (अंग्रेजी) पद के लिए केवल उनकी अभ्यर्थिता मान्य होगी जिनका स्नातक स्तर पर एक मुख्य विषय अंग्रेजी होगा। फाउंडेशन कोर्स अथवा सामान्य अंग्रेजी के स्नातक में होने के आधार पर अभ्यर्थिता मान्य नहीं होगी।
अभ्यर्थियों के हित में निर्णय लिए गए हैं
उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती के दौरान दस्तावेज सत्यापन में कई प्रकरण अमान्य किए गए थे। पिछले महीने 21 मार्च को ऐसे प्रकरणों के विरुद्ध प्रावधिक रूप से चयनित और प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के निराकरण के लिए समिति गठित की गई थी। समिति से प्राप्त सुझावों और अनुशंसाओं पर गंभीर चिंतन मनन कर अभ्यर्थियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
– इंदर सिंह परमार, मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन