शिविरा पांचांग जारी
शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को शिक्षा सत्र 2016-17 के लिए शिविरा पांचांग जारी कर दिया है। माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई रखी गई है। मध्यावधि अवकाश इस बार 22 अक्टूबर से 2 नवम्बर तक होगा। जिला स्तर के शैक्षिक सम्मेलन 9 व 10 सित्मबर को तय किए गए हैं और राज्य स्तर के सम्मेलन 20 व 21 अक्टूबर को होंगे। शीघ्र माहवार शिविरा पांचांग की सूचना जारी की जाएगी…

राजस्थान की प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के समस्त राजकीय, मान्यता प्राप्त गैर सरकारी/CBSE/CISCE से सम्बद्ध विद्यालयों/अनाथ बच्चों हेतु संचालित आवासीय विद्यालयों/विषेश प्रशिक्षण शिविरों एवं शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए सत्र 2016-2017 का यह शिविरा पंचांग प्रस्तुत है।
इसके अनुसार ही सत्रपर्यन्त विद्यालयी कार्यक्रम, अवकाश, परीक्षा, खेलकूद प्रतियोगिता आदि का आयोजन अनिवार्य है। किसी विषेश अवसर अथवा कार्यक्रम पर यदि किसी संस्था प्रधान को कोई परिवर्तन करने की आवष्यकता हो तो वह परिवर्तन सम्बन्धी निवेदन अपने क्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) को प्रस्तुत करे । जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) मांग के औचित्य की जांच करेंगे तथा उनकी अनुशंषा पर निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर की स्वीकृति के बाद ही संस्था प्रधान द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।
सामान्य निर्देश
- शिक्षण सत्रः 2016-17 दिनांक 01 मई, 2016 से आरम्भ है तथा सामान्य प्रवेश प्रक्रिया स्थानीय परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात दिनांक 26 अपे्रल, 2016 से आरम्भ हो चुकी है। कक्षा 8 व 10 की बोर्ड परीक्षाओं में प्रविष्ठ हुए विद्यार्थियों का अस्थाई प्रवेश बोर्ड परीक्षा के समाप्त होने के तत्काल पष्चात दिया जाकर दिनांक 1 अपे्रल से आगामी कक्षाओं का शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। ग्रीष्मावकाश उपरांत पुनः नियमित शिक्षण कार्य 20 जून, 2016 से आरम्भ है।
- प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2016 रहेगी। (माध्यमिक कक्षाओं हेतु)
- मध्यावधि अवकाश 22 अक्टूबर से 02 नवम्बर, 2016 तक रहेगा।
- शीतकालीन अवकाश 24 दिसम्बर, 2016 से 07 जनवरी, 2017 तक रहेगा।
- ग्रीष्मावकाश 10 मई, 2017 से 19 जून, 2017 तक रहेगा।
- केन्द्र सरकार द्वारा समस्त राष्ट्र के लिए रेडियो/दूरदर्षन/समाचार पत्रों में घोषित अवकाश विद्यालयों में भी मान्य होंगे।
- यदि किसी कारणवश रेडियो/दूरदर्षन/लिखित आदेश द्वारा राज्य में कोई सार्वजनिक अवकाश घोशित किया जाये, तो वह भी विद्यालयों में मान्य होगा।
- यदि किसी वर्ग /कारण विषेश को आधार बनाकर या किसी विषेश दिन का सेक्षनल/रीजनल अवकाश/स्थानीय अवकाश सरकार द्वारा घोशित किया जाये तो वह अवकाश सभी विद्यालयों में लागू नहीं होगा।
- शिविरा पंचांग एवं राजस्थान सरकार के पंचांग में उल्लेखित समान अवकाश की तिथि में कोई विसंगति हो तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार के पंचांग की तिथि को सही मानते हुए इस पंचांग में वैसा ही संषोधन माना जाये।
- सत्रारम्भ एवं सत्रान्त की संस्था प्रधान वाक्पीठ का आयोजन शिविरा पचांग में निर्धारित तिथियों में ही करवाया जाना आवष्यक होगा। उक्त तिथियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन निदेशक, प्रारम्भिक/ माध्यमिक शिक्षा की अनुमति बिना नहीं किया जा सकेगा
- साप्ताहिक रूप से कक्षा 1 से 5 तक आइरन की पिंक गोली तथा कक्षा 6 से 12 के छात्र छात्राओं को आयरन फोलिक एसिड की नीली (ब्ल्यू) गोली मध्यान्ह भोजन उपरान्त दी जाये।
प्रवेश
- कक्षा-1 में प्रवेश के समय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार बालकों की आयु 6 वर्ष निर्धारित है।
- राज्य सरकार प्रवेश प्रक्रिया हेतु कोई निश्चित तिथि का निर्धारण कर सकती है। फिर भी आर.टी.ई. अधिनियम 2009 के अनुसार बालक का विद्यालय में प्रवेश वर्ष पर्यन्त हो सकेगा।
- राज्य कर्मचारी/माता-पिता/अभिभावक के स्थान परिवर्तन की स्थिति में स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के आधार पर विद्यार्थी को मध्य सत्र में प्रवेष दिया जा सकेगा।
- यदि किसी परिस्थितिवष बोर्ड द्वारा रोके गये परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित किये जाते हंै तो विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम की घोषणा के सात दिवस के भीतर प्रवेश दिया जाए। प्रवेश के समय ही विद्यार्थियो को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।
- सत्र 2015-16 में ड्रॉपआउट एवं अनामांकित बच्चों के लिए संचालित आवासीय/गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों के बालक-बालिकाओं को मुख्य धारा में जोड़ना सुनिश्चित करें। संस्था प्रधान प्रतिमाह इनकी ट्रेकिंग कर सूचना प्रेषित करें।
- चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे में चिन्हित शेष रहे ड्रॉपआउट एवं अनामांकित बालक-बालिकाओं के माता-पिता/अभिभावकों से सम्पर्क कर उनका आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश कराना, उनके विषेष प्रषिक्षण की आवष्यकता का आकलन करना एवं आवष्यकतानुसार संघनित पाठ्यक्रम के माध्यम से विषेष प्रषिक्षण की व्यवस्था करना।
- ड्रॉपआउट एवं अनामांकित विषेष आवष्यकता वाले बालक-बालिकाओं को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में नामांकन पष्चात, विद्यालय में अध्ययनरत विषेष आवष्यकता वाले बालक-बालिकाओं का फंक्षनल असेसमेन्ट करवाया जाकर, पात्र बच्चों को सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क अंग-उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे एवं होमबेस्ड एज्युकेषन से जोड़े गये बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेष सुनिश्चित किया जायेगा।
- शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाएं जो अनामांकित श्रेणी के हैं तथा जिन्हें कक्षा 1 से विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना है, उनके लिये विद्यालय में एक पृथक कक्षा का गठन कर उसे समय विभाग चक्र में प्रदर्शित कर कालांशवार शिक्षकों को उस कक्षा में भिजवाकर उनको संघनित पाठ्यक्रम के माध्यम से अध्ययन करवाना।
- विद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी, जिनके अभिभावक आजिविका कमाने हेतु पलायन करते हैं, इनकी पलायन अवधि के लिये माइग्रेटरी छात्रावास का संचालन किया जायेगा।
- कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं मेवात बालिका आवासीय/वैकल्पिक षिक्षा प्रकोष्ठ के अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों मे अनामांकित एवं ड्रॉपआउट बालिकाओं को प्रवेश दिलवाया जाएगा। नोडल प्रधानाध्यापकों की बैठक में चर्चा कर उनके सहयोग से परिक्षेत्र की पात्र बालिकाओं को उक्त विद्यालयो में प्रवेश करवाया जाएगा।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु परिषद कार्या लय के दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यालय के कुल सीटों की 5 प्रतिशत सीट में विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को प्रवेश दिया जावे।
- ग्रीष्मावकाश एवं शीतकालीन अवकाश क दौरान विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन किया जायेगा।
प्रार्थना सभा
प्रार्थ ना सभा कार्य क्रम हेतु 30 मिनट का समय निर्धा रित है, जिसमें की जाने वाली गतिविधयां – राष्ट्रगीत, प्रार्थना, योगाभ्यास, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, समाचार वाचन, प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान आदि है। प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान का अभ्यास कराया जाए और योगासन के माध्यम से एक आसन का अभ्यास पूरे सप्ताह तक करवाया जाए ।
विद्यालय प्रबन्धन
विद्यालय की व्यवस्था एवं प्रबन्धन, विद्यालय प्रबन्धन समिति (एस.एम.सी) द्वारा कियाजायेगा। विद्यालय के सुचारु संचालन के लिए सर्व षिक्षा अभियान द्वारा निम्न सुविधाएं प्रदान की जायेंगी:-
- एक मुश्त स्कूल ग्रान्ट, जिसमें दैनिक आवष्यकता की वस्तुएं जैसे चॉक, डस्टर, स्टेषनरी, परीक्षा संबधित कार्य, दरी पट्टी आदि क्रय की जा सकती ह ै। इस राशि में से शौचालय/मूत्रालयों की साफ-सफाई हेतु प्रतिमाह 150 रू. का उपयोग कर इनका उपयुक्त रख-रखाव सुनिश्चित किया जाए (केवल शहरी क्षेत्र के विद्यालयो के लिये)। जिला परियोजना समन्वयक (एसएसए एवं आरएमएसए) द्वारा समस्त ग्रामीण विद्यालयो को रूपये 500 प्रतिमाह की दर से 5000 रूपये वार्षिक 10 माह हेतु शौचालय/मूत्रालय, पेयजल सुविधा के रख रखाव तथा मध्यान्ह भोजन से पूर्व साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था एवं स्वच्छता हेतु स्वच्छता अनुदान राशि का वितरण प्रतिवर्ष किया जा रहा है।
- प्रत्येक विद्यार्थी की शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्ग त स्वास्थ्य जाॅच की जाए तथा रिकाॅर्ड संधारित किया जावे।
कालांषवार समय विभाजन- प्रतिदिन 8 कालांष में से कालांषवार समय विभाजन चक्र में 6 कालांष 40 मिनट एवं अंतिम 2 कालांष 35 मिनट के होंगे। प्रार्थ ना सभा एवं योगाभ्यास हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित है। मध्यान्तर अवकाष 25 मिनट का होगा। विद्यार्थियों के षिक्षण हेतु कुल शाला समय 6 घंटे 5 मिनट होगा।
समय सारिणी-
एक पारी विद्यालयों हेतु समय सारिणी निम्नानुसार होगी:

नोट- शैक्षिक गुणवत्ता के लिए मुख्य विषयों के लिए शिक्षण का कार्य यथासंभव प्रथम छः कालांष में निर्धारित किया जाए। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सहषैक्षिक गतिविधियों यथा-खेलकूद, वाद-विवाद प्रतियोगिता, भाषण, निबन्ध-लेखन इत्यादि पर विषेष ध्यान दिया जाए।
- जहाँ तक संभव हो, समस्त विद्यालय एक पारी में चलाए जाएंगे। जो विद्यालय वर्तमान में दो पारी में चल रहे हैं तथा विद्यालय की परिस्थितिवष आगामी सत्र में भी दो पारी/आंषिक दो पारी में संचालन आवष्यक है, उनके संस्था प्रधान औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संबंधित जिला षिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/ माध्यमिक) को प्रस्तुत करेंगे तथा जिला षिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/ माध्यमिक) परीक्षणोपरांत स्पष्ट अनुषंसा सहित जिले के समेकित प्रस्ताव मंडल उपनिदेषक को 15 जुलाई, 2016 तक प्रस्तुत करेंगे तथा मंडल उपनिदेषक मंडल के समेकित प्रस्तावों को 31 जुलाई, 2016 तक निदेषालय (प्रारम्भिक/ माध्यमिक ) को प्रेषित करेंगे। संबंधित मंडल उपनिदेषक निदेषालय(प्रारम्भिक/माध्यमिक ) से स्वीकृति प्राप्त करने के पष्चात ही विद्यालय को दो पारी में चलाने की स्वीकृति प्रदान करेंगे।1 अपे्रल से 30 सितम्बर तक प्रातः 7.00 से सांय 6.00 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.30 घंटे)
1 अक्टूबर से 31 मार्च तक प्रातः 7.30 से सांय 5.30 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.00 घंटे) - दो पारी विद्यालय (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) के संस्था प्रधान का समय प्रातः 10.00से सांय 5.00 बजे तक रहेगा। वे अपने स्तर पर स्वैच्छा से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे।
- समस्त संस्था प्रधान विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम के अनुसार छात्र/छात्राओं को शिक्षण का लाभ पहुँचाने के उद ्देष्य से अनिवार्यतः विद्यालय प्रसारण कार्य क्रम सुनवाने की व्यवस्था करेंगे। यह कार्यक्रम 1 जुलाई, 2016 से मार्च , 2017 तक स्थानीय वार्षिक परीक्षा आरम्भ होने के पूर्व तक दोपहर 2.40 बजे से 3.00 बजे तक कार्यक्रमानुसार प्रत्येक विद्यालयी कार्य दिवस को प्रसारित किया जायेगा।
- राजस्थान राज्य श ैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण संस्थान, उदयपुर तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रत्येक कक्षा हेतु पुस्तकालय कालांश का निर्धारण किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए की प्रत्येक विद्यार्थी पुस्तकालय की सुविधा से लाभन्वित हो, अतः रोटेषन के आधार पर प्रति सप्ताह प्रत्येक कक्षा हेतु पुस्तकालय कालांश का निर्धारण किया जावे।
- राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवनों में संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालय/माध्यमिक कक्षाएं एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय/प्राथमिक कक्षाएं निम्नांकित व्यवस्थानुसार संचालित की जाए:-
- उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 12) (दो पारी) प्रथम पारी कक्षा 9 से 12 द्वितीय पारी कक्षा 1 से 8
- उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 12) (दो पारी) प्रथम पारी कक्षा 9 से 12 द्वितीय पारी कक्षा 6 से 8
- उच्च माध्यमिक विद्यालय (दो पारी) प्रथम पारी कक्षा 11 से 12 कक्षा 9 से 12) द्वितीय पारी कक्षा 9 से 10
- माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 10) (दो पारी) प्रथम पारी कक्षा 6 से 10 द्वितीय पारी कक्षा 1 से 5
- माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 10) (दो पारी) प्रथम पारी कक्षा 9 से 10 द्वितीय पारी कक्षा 6 से 8
यदि एक ही शाला परिसर में दो विद्यालय संचालित हो तथा दो पारी में संचालन की स्वीकृति प्राप्त हो, तो माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रथम पारी में तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वितीय पारी में संचालित होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक अपने स्तर पर इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। समन्वित विद्यालय, जो दो या दो अधिक परिसर में संचालित हैं, में समान स्तर की समस्त कक्षाएं एक ही समय में (समान पारी में) संचालित की जाएंगी।
सहशैक्षिक गतिविधियां
- समस्त सहषैक्षिक गतिविधियों का आयोजन विभागीय निर्देषों के अनुरूप किया जाए।
- सभी राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ‘‘चाईल्ड राईट्स क्लब, वनएवं पर्या वरण क्लब, विज्ञान क्लब एवं रोड सेफ्टी क्लब की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाए तथा इनसे संबंधित गतिविधियों का संचालन आवष्यक रूप से किया जाए।
- विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का आयोजन किया जाए। बाल सभा में बच्चों को बालसंरक्षण से संबंधित मुद्दों पर बाल चलचित्र, चित्रकला प्रतियोगिता, प्रस्तुतिकरण आदि के माध्यम से उनमें बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण के संबंध में जागरूकता उत्पन्न की जाए। इसी प्रकार बाल सभा एवं उत्सव आयोजन के अवसर पर स्कूल द्वारा स्थानीय क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों, जो उसी विद्यालय से पढ़कर महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित है, को बुलाकर उनसे संबोधन कराया जाए। विद्यालय में बाल सभाओं व उत्सवों के आयोजन का रिकॉर्ड भी अनिवार्य रूप से संधारित किया जाए। विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को सहशैक्षिक गतिविधियों मे सम्मिलित किया जाये।
- शनिवारीय कार्य क्रम के अन्तर्ग त उपर्युक्तानुसार बाल सभा आयोजन हेतु प्रत्येक शनिवार को समस्त आठ कालांश में से 5-5 मिनट कम करते हुए अंतिम कालांश पश्चात् बाल सभा का आयोजन किया जाना चाहिए , जिसमें निम्नांकित विवरणानुसार कार्य क्रम को भी सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित किया जाए:-
प्रथम शनिवार किसी महापुरूष के जीवन पर प्रेरक प्रसंग की जानकारी
द्वितीय शनिवार शिक्षाप्रद प्रेरक कहानियों का वाचन
तृतीय शनिवार राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक समाचारों की समीक्षा एवं किसीमहापुरूष अथवा स्थानीय संत – महात्मा का उद्बोधन
चतुर्थ शनिवार सद् साहित्य, महाकाव्यों पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन
पंचम शनिवार प्रेरक नाट्य का मंचन और विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्र भक्ति गीत गायन
(माह में पाँचवा शनिवार होने पर)
उपर्युक्त निर्देशित कार्यक्रम को आवश्यकतानुसार बाल सभा से पृथक् रूप से प्रार्थ ना सभा पश्चात् शून्य कालांश में आयोजित किए जाने के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है।
- सभी विद्यालय वार्षिक उत्सव 30 नवम्बर, 2016 तक मनाएंगे। विद्यालयों को अपनी प्रतियोगिताएं/एसयूपीडब्ल्यू षिविर/वार्षि क उत्सव सहित अन्य गतिविधियां यथा-उत्कृष्ट उपलब्धि प्रदान करने वाले संस्था प्रधान/षिक्षक एवं विद्यार्थियों को पुरस्कार इत्यादि इससे पूर्व समयावधि में समाप्त करनी होगी। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में 30 नवम्बर, 2016 तक वार्षिक उत्सव नहीं मनाया जा सके, तो सम्बन्धित जिला षिक्षा अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर बाद में भी मनाया जा सकता है। इसके बाद उच्चतम कक्षाओं के संक्षिप्त विदाई समारोह ही आयोजित किए जा सकते हैं।
- माध्यमिक षिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा संचालित विद्यालय आधारित मूल्याकंन योजना के अन्तर्ग त कक्षा 9 एवं 10 के लिए विद्यालय में संचालित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति में प्रत्येक विद्यार्थी को भाग लेना अनिवार्य होगा तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास हेतु सुविधानुसार आयोजित प्रवृतियों में से प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम दो प्रवृत्तियों में भाग लेना अनिवार्य होगा।
- समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्यापक – अभिभावक परिषद् की बैठक सत्र में चार बार जुलाई, सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च माह में अमावस्या तिथि (यथासम्भव परख/परीक्षा समाप्ति पश्चात्)को आयोजित की जाएगी । इसी प्रकार समस्त विद्यालयों मे विद्यालय प्रबन्धन समिति (एसएमसी) की कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रतिमाह अमावस्या के दिन आयोजित की जायेगी। सर्व शिक्षा अभियान सामुदायिक गतिशीलता प्रकोष्ठ के प्लान के अनुसार एसएमसी की पांच बैठकों को समुदाय जागृति दिवस के रूप में अंतिम चार कालांश के रूप में मनाया जाये। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (एसडीएमसी) की कार्यकारिणी समिति की बैठक यथासंभव अमावस्या के दिन आयोजित की जाएगी। यदि अमावस्या के दिन विद्यालय में अवकाष हो, तो इनका आयोजन अगले कार्य दिवस पर किया जाएगा।
- विद्यालय प्रबंधन समिति के दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण माह अगस्त से अक्टूबर के दौरान नोडल विद्यालय स्तर पर आयोजित करवाये जाएंगे। 11 नवम्बर 2016 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस एवं बाल समारोह सभी राजकीय विद्यालयों में आयोजित किये जाएं
शिक्षण तंत्र का प्रबोधन एवं प्रबन्धन
- एकीकृत जिला षिक्षा सूचना प्रणाली के अन्तर्गत 30 सितम्बर के आधार पर जिले के राजकीय/केन्द्रीय/निजी आदि समस्त विद्यालया, जिनमें कक्षा 1-12 तक के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, शैक्षिक नियोजन की दृष्टि से उनकी विभिन्न सूचनाएं, यथा विद्यार्थियों/षिक्षकों/विद्यालयों की श्रेणीवार संख्या आदि संकलित की जावे। सभी षिक्षक/संस्था प्रधान यू-डाईस सूचना संकलन प्रपत्र की समय पर पूर्ति सुनिश्चित करें।
- कल्प कार्यक्रम के अंतर्ग त संचालित विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब का रखरखाव विद्यालय को सर्व शिक्षा अभियान से उपलब्ध कराई जा रही स्कूल फेसिलेटी ग्रांट/मैन्टीनेन्स ग्रांट से विद्यालय द्वारा करवाया जावे एवं लैब को सुरक्षित रखते हुए विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों हेतु प्रति सप्ताह अधिकतम दो-दो कालंाश प्रति कक्षा लगवायी जावे एवं विद्यालय में उपलब्ध ई-कन्टेन्ट (विज्ञान, गणित एवं अंग ्रेजी) से सम्बलन किया जावे।
उत्सव एवं अवकाश
- प्रत्येक माह में अंकित उत्सव अनिवार्यतः मनाये जाएं।
- उत्सव के दिन रविवार/स्वीकृत अवकाष हो, तो उसे एक दिन पहले/बाद में मनाया जाए। उत्सव के दिन आठों कालांष में षिक्षण कार्य करवाया जाए। उत्सव आयोजन हेतु प्रत्येक कालांष में से 5-5 मिनट अवधि घटाकर आठवें कालांष के पश्चात् शेष रहे समय में उत्सव मनाया जाए।
- 15 अगस्त तथा 26 जनवरी को पूर्ण अवकाष होते हुए भी उत्सव मनाया जाना अनिवार्य है। शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की स्वयं के विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है।
- मध्यावधि अवकाष, शीतकालीन अवकाष तथा ग्रीष्मावकाष में विद्यालयों के मंत्रालयिक कर्मचारी विद्यालय में राजपत्रित अवकाष को छोड़कर अन्य समस्त कार्य दिवसों में विद्यालय समय में नियमित रूप से शाला में उपस्थित रहेंगे।
- प्रत्येक संस्था प्रधान इस पंचांग में निर्दिष्ट अवकाषों के अतिरिक्त सत्र में दो दिवसों का अवकाष घोषित कर सकते हैं, जिनमें से एक मध्यावधि अवकाश से पहले एवं दूसरा मध्यावधि अवकाश के बाद किया जावे। संस्था प्रधान इसकी सूचना 31 जुलाई, 2016 से पूर्व नियन्त्रण अधिकारी को भेजें। अवकाष हेतु दिवसों का चयन करते समय यह ध्यान रखा जावे कि महत्वपूर्ण विद्यालयी कार्यक्रम अप्रभावित रहंे।
- जिला कलक्टर द्वारा घोषित अवकाष सम्बन्धित जिले के विद्यालय में मान्य होंगे।
मूल्यांकन एवं परीक्षा
- समस्त कक्षाओं की परख, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा एवं पूरक परीक्षाएं (कक्षा 10 एवं 12 को छोड़कर) इस पंचांग के अनुसार सम्पन्न की जाए तथा परीक्षा परिणामों की घोषणा तथा विद्यार्थियों को प्रगति पत्रों का वितरण 29 अप्रेल, 2017 (शनिवार) को अनिवार्य रूप से कर दिया जाए।
- परख अवधि में शाला समय से पूर्व विद्यार्थियों को अगले दिवस परख की तैयारी हेतु छोड़ा जा सकता है, लेकिन कर्म चारी पूरे समय तक उपस्थित रहेंगे।
- सभी स्तर के विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक एवं वार्षि क परीक्षा के लिए क्रमषः एक तथा दो दिवसों का परीक्षा तैयारी अवकाष रहेगा। इन दिनों में विद्यालय खुलेंगे और अध्यापक एवं मंत्रालयिक कर्मचारी परीक्षा के अभिलेख तथा व्यवस्था संबंधित कार्य पूर्ण करेंगे। इस प्रकार का अवकाष रविवार अथवा अन्य राजपत्रित अवकाष छोड़कर किया जाएगा।
- माध्यमिक षिक्षा बोर्ड़, राजस्थान द्वारा आयोज्य कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों हेतु 14 दिवस का परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाष रहेगा। उक्त अवधि में विद्यार्थियों हेतु आवष्यकतानुसार विषेष कक्षाओं का आयोजन किया जाए।
- एसआईक्यूई/सीसीई संचालित विद्यालयों में पारम्परिक प्रक्रिया से मूल्यांकन न होकर सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया से ही मूल्यांकन किया जाएगा।
- विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं के नियमित मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में राजस्थान सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग के परिपत्र क्रमांक प.14 (3) प्रािश/आयो/2014 जयपुर दिनांक 27.10.2014 की पालना की जाये।
पूरक परीक्षा
माध्यमिक षिक्षा के अधीन कक्षा 9 एवं 11 की पूरक परीक्षाओं का आयोजन 6 से 8 मई, 2017 तक किया जाए। परीक्षा परिणाम 09 मई, 2017 को घोषित कर प्रगति पत्र वितरण कर दिये जाएं।
प्रत्येक माह का शिविरा पंचांग
शिविरा पंचांग (Shivira Calendar) जुलाई 2016
शिविरा पंचांग (Shivira Calendar) अगस्त 2016
शिविरा पंचांग (Shivira Calendar) सितम्बर 2016
शिविरा पंचांग (Shivira Calendar) अक्टूबर 2016
शिविरा पंचांग (Shivira Calendar) नवम्बर 2016
शिविरा पंचांग (Shivira Calendar) दिसम्बर 2016
शिविरा पंचांग (Shivira Calendar) जनवरी 2017
शिविरा पंचांग (Shivira Calendar) फरवरी 2017
शिविरा पंचांग (Shivira Calendar) मार्च 2017
शिविरा पंचांग (Shivira Calendar) अप्रेल 2017
शिविरा पंचांग (Shivira Calendar) मई 2017
शिविरा पंचांग (Shivira Calendar) जून 2017